85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान के दौरान गोपनीयता रखें सुनिश्चितः रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार

18 व 20 मई को संबंधित मतदाताओं के घर जाकर दी जाएगी मतदान की सुविधा।

85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर से पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान के दौरान गोपनीयता रखें सुनिश्चितः रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। रोहतक लोकसभा 07 के रिटर्निंग अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा क्षेत्र के 85 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलट पेपर के माध्यम से उन्हें घर से ही मतदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टीमें गठित की गई है। इन टीमों में सेक्टर मजिस्ट्रेट, दो मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर तथा पुलिस बल के जवान शामिल है। यह टीमें 18 व 20 मई को संबंधित मतदाता के घर पहुंचकर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत पोस्टल बैलेट पेपर से वोटिंग करवाते समय गोपनीयता का ध्यान रखेगी तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करेगी।

उपायुक्त अजय कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में घर से मतदान करने की सुविधा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई टीमों के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 803 उपरोक्त मतदाताओं में घर से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान के लिए आवेदन किया गया है। इन मतदाताओं में जिला रोहतक के 239 मतदाता, जिला झज्जर के 111 मतदाता तथा कोसली विधानसभा क्षेत्र के 453 मतदाता शामिल है।

रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि सभी टीमें मतदान प्रक्रिया का ध्यान रखें। पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान प्रक्रिया में 4 फॉर्म है, जिनमें फार्म 13-ए में मतदाता की घोषणा है, जिससे मतदान अधिकारी संख्या एक द्वारा अटेस्ट किया जायेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी है तथा पारदर्शी मतदान के साथ-साथ मतदान की गोपनीयता भी सुनिश्चित करनी है। फार्म 13-बी एक लिफाफा है, जिसमें मतदान के बाद मतदाता द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर को अच्छी तरह फोल्ड करके डाला जाएगा, जिसे सील किया जायेगा। फॉर्म 13-सी में फॉर्म 13-ए व फार्म 13-बी को डालकर सील किया जायेगा।

अतिरिक्त उपायुक्त एवं कलानौर-63 विधानसभा की सहायक रिटर्निंग अधिकारी वैशाली सिंह ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त मतदाताओं को घर से मतदान करने के दो अवसर प्रदान करने है। उन्होंने कहा कि घर से मतदान करने के लिए आवेदन करने वाले मतदाता के घर पहुंचकर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेज देखें। यदि मतदाता शारीरिक रूप से मतदान करने में असमर्थ है तो मतदाता द्वारा सुझाए गए साथी से मतदाता की सलाह पर मतदान करवाये। मतदाता द्वारा सुझाए गए साथी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। मतदान के बाद मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान भी लगाया जाये तथा पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी करवाई जाये।

जिला में पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार ने सभी टीमों का परिचय करवाया तथा घर से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। रोहतक विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने भी पोस्टल बैलेट पेपर तथा विभिन्न फार्मो के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान महम विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी दलबीर फोगाट, गढ़ी-सांपला-किलोई के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र जून, रोहतक सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशक मेजर गायत्री अहलावत, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए गठित की गई टीमों के सदस्य मौजूद रहे।