मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें मतदाता: उपायुक्त अजय कुमार
वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है वोट।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो।
जिला एवं निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। लेकिन कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट सीईओ.ईसीआई हरियाणा.जीओवी.इन पर मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में नाम चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चेक कर सकते हैं।