नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की होगी अनुमतिः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार
छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना।
रोहतक, गिरीश सैनी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार के अलावा केवल 4 व्यक्तियों को इस कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सौ मीटर की परिधि लघु सचिवालय के मेन गेट से आरंभ होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित लोकसभा आम चुनाव-2024 के कार्यक्रम के अनुसार छठे चरण में रोहतक लोकसभा सीट सहित प्रदेश की सभी 10 सीटों के लिए आगामी 25 मई को मतदान होगा तथा 4 जून 2024 को मतगणना होगी। छठे चरण के लिए आयोग द्वारा 29 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2024 को गजट अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी। उम्मीदवार 29 अप्रैल से आगामी 6 मई तक सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 5 मई को रविवार के दिन राजपत्रित अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 6 मई को दोपहर बाद 3 बजे के बाद कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इस दिन 3 बजे के बाद रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश नहीं होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद अगले दिन 7 मई को सभी नामांकन पत्रों की जांच व छंटनी की जायेगी तथा उम्मीदवार 9 मई तक अपने नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे।
डीसी अजय कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या पार्टी समर्थक चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि अधिक ध्वनि पर लाउडस्पीकर का अंधाधुंध और निर्बाध उपयोग करने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ शांति भंग होने का खतरा रहता है, इसलिए संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि अनुमति के साथ ही सुबह 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर-1950 भी जारी किया गया है। इसलिए अगर किसी मतदाता को चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या देनी है तो वह हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल कर सकता हैं। उन्होंने जिला के सभी राजनीतिक दलों व आम नागरिकों से अपील की है कि वे जिला में स्वतंत्र निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, शराब या अन्य पारितोषिक, वस्तु वितरण, मुफ्त में भोजन परोसना रिश्वत की श्रेणी में आता है। रिश्वत भेंट करना या स्वीकार करना दोनों दण्डनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों व चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रलोभन संबंधी वस्तुओं के आवागमन की निगरानी हेतु उड़नदस्ते व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की रिश्वत संबंधी घटना की सूचना प्राप्त होती है, तो वे नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री टेलीफोन नम्बर 1950 पर जानकारी दें।
लोकसभा आम चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वीप अभियान के तहत उपायुक्त अजय कुमार तथा स्वीप की नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह के मार्गदर्शन में निरंतर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न ग्राम संगठनों की बैठकों में निष्पक्ष मतदान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई। इसी कड़ी में स्थानीय विजय नगर में शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में स्वीप अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया तथा रक्तदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया।