ऋण सहायता ले स्वरोजगार शुरू कर स्वावलंबी बनें महिलाएः डीसी अजय कुमार

महिला विकास निगम से एक लाख रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण ले सकती हैं महिलाएं।

ऋण सहायता ले स्वरोजगार शुरू कर स्वावलंबी बनें महिलाएः डीसी अजय कुमार

रोहतक, गिरीश सैनी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा महिला विकास निगम के तहत अनेक ऋण सहायता योजना चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाएं ऋण प्राप्त कर अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। इन ऋण योजनाओं में व्यक्तिगत ऋण योजना भी शामिल है, जिसके तहत महिलाएं बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपए तक की ऋण सहायता लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वर्ष 2023-24 के लिए जिला में 74 महिलाओं को ऋण सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

डीसी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत महिलाएं एक लाख रुपए की ऋण सहायता ले सकती हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस और मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का कार्य शुरू कर सकती हैं।

ऋण सहायता लेने के लिए लेने वाली महिला की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। ऋण आवेदन के समय महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला किसी भी ऋण योजना से संबंधित किसी प्रकार की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिला को 10000 तथा अनुसूचित जाति श्रेणी की महिला को 25000 रुपए अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।